मऊ। बहन से दुष्कर्म के आरोपी सगे भाई की शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामेश्वर ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। जिला जज ने यह आदेश बचाव पक्ष के तर्कों को सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद पारित किया। मामला शहर कोतवाली क्षेत्र का है। आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई।

अभियोजन के अनुसार पीड़ित की तहरीर पर 27 अगस्त को शहर कोतवाली पुलिस ने उसके ही सगे बेटे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। पिता का आरोप है कि उसके बेटे ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया था। इस घटना से उसकी बेटी इतनी आहत हुई कि उसने 27 अगस्त को आत्महत्या कर ली।

पिता ने बताया कि भाई द्वारा बहन से दुष्कर्म करने की घटना उसकी पत्नी ने ही उसे बताई थी। उधर इस मामले में आरोपी की ओर से जमानत के लिए अर्जी दी गई। जिसे सुनवाई के बाद जिला जज ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दिया।

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