रुद्रपुर। किसानों को उड़द के घटिया बीज बेचने के मामले में मुख्य कृषि अधिकारी ने दो बीज स्टोर के लाइसेंस निलंबित कर दिए हैं। इसके साथ ही गदरपुर में एक बीज स्टोर के खिलाफ केस दर्ज कराया जा चुका है। डीएम ने दोनों बीज स्टोरों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही के निर्देश दिए थे। दरअसल, गदरपुर के किसानों ने बाजार से उड़द के पीयू 31 के बीज खरीदकर सौ एकड़ से अधिक भूमि पर बोए थे लेकिन बुआई के 70 दिन बाद भी उड़द की फसल में फल और फली ही नहीं आई थी।

मुख्य कृषि अधिकारी ने पंतनगर विवि के वैज्ञानिकों का भ्रमण प्रभावित क्षेत्रों में कराया था। वैज्ञानिकों ने खेतों में लगी फसल पीयू 31 प्रजाति की होने से इन्कार कर दिया था। किसानों ने 26 अक्तूबर को कलेक्ट्रेट में खराब फसल के साथ धरना दिया था।

मुख्य कृषि अधिकारी ने मामले में कार्यवाही का आश्वासन दिया था। उन्होंने पोपली सीड एडं फीड स्टोर गदरपुर को नोटिस जारी किया था। नोटिस के जवाब में किसानों को उड़द के बीज नहीं बेचने की बात कही गई थी। जांच में पाया गया कि किसानों ने पोपली सीड को बीज की एवज में ऑनलाइन भुगतान किया था। वहीं रामपुर के किसानों ने बाजपुर के गणपती सीड्स से पीयू 31 बीज खरीदने और फली नहीं आने की शिकायत की थी और जिला कृषि अधिकारी रामपुर ने मुख्य कृषि अधिकारी को पत्र भेजा था। गणपती सीड्स ने किच्छा से बीज खरीदने की बात कही थी।


एसएसपी को दोनों बीज स्टोर पर किसानों से धोखाधड़ी करने का केस दर्ज करने का पत्र भेजा गया था। इसमें डीएम की संस्तुति का पत्र, प्रभावित किसानों की सूची, भुगतान का विवरण, किसान की ओर से दिया गया शपथ पत्र भी संलग्न किया गया था। गदरपुर में पोपली सीड पर केस दर्ज हो चुका है। पोपली और गणपती सीड्स का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है।

-डॉ. अभय सक्सेना, मुख्य कृषि अधिकारी

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