आगरा। आगरा में देवरानी और पति के अवैध संबंधों का विरोध करने पर ससुराल वालों ने विवाहिता को जिंदा जला दिया। अदालत ने बरहन के गांव खेड़ी निवासी पति सीताराम और देवरानी गीता को दोषी पाया। विशेष न्यायालय एससी एसटी एक्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

एटा के थाना अवागढ़ क्षेत्र के गांव बराभौडेला निवासी रामेंद्र पाल सिंह ने तहरीर दी थी। आरोप लगाया कि उन्होंने बेटी शशि की शादी सीताराम के साथ की थी। बाद में बेटी को पता चला कि उसके पति के देवरानी से संबंध हैं।

विरोध पर मारपीट की। 2 जून 2015 को बेटी को जला दिया गया। सूचना पर वह पहुंचे। पुलिस ने इमरजेंसी में भर्ती करा दिया था। वहां बेटी ने पुलिस को बताया कि पति, देवरानी व अन्य ससुराल वालों ने मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here