रुड़की। खानपुर विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर फायरिंग करने के मामले में 27 जनवरी को जेल भेजे गए पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन को शुक्रवार को भी कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई। प्रकरण में पुलिस की ओर से दायर हत्या के प्रयास की धारा हटाने की याचिका को निरस्त करते हुए सीजेएम की अदालत ने रिमांड नामंजूर कर दिया। अब जिला जज की अदालत में जमानत याचिका दायर की जाएगी।

26 जनवरी को खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने रुड़की में विधायक उमेश कुमार के कार्यालय पर पहुंचकर हमला किया था। पूर्व विधायक चैंपियन और उनके समर्थकों ने कई राउंड फायरिंग की थी। रुड़की पुलिस ने पूर्व विधायक और उनके समर्थकों पर हत्या के प्रयास करने सहित प्रभावी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था। इसके बाद चैंपियन सहित पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया था।

चैंपियन की पत्नी रानी देवयानी की शिकायत पर विधायक उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने चैंपियन को न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। जबकि उमेश कुमार को बेल पर रिहा कर दिया था। तब से प्रणव सिंह चैंपियन जेल बंद है।

रुड़की पुलिस ने जांच के दौरान पूर्व विधायक पर दर्ज मुकदमे से हत्या के प्रयास की धारा हटाई थी। शुक्रवार को जांच अधिकारी ने सीजेएम कोर्ट में पेश होकर हत्या के प्रयास की धारा हटाते हुए रिमांड मांगा, लेकिन कोर्ट ने उनका रिमांड नामंजूर कर दिया। जिसके बाद हत्या के प्रयास की धारा जस की तस है।

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