नैनीताल। हरबर्टपुर नगर पालिका के अध्यक्ष पद की कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी रोहिल्ला चुनाव में प्रतिभाग कर सकेंगी। मुख्य न्यायाधीश जी. नरेंद्र एवं न्यायमूर्ति आशीष नैथानी की खंडपीठ ने नामांकन रद्द करने ठहरा चुनाव लड़ने के निर्देश दिए हैं। हालांकि उनके चुनाव परिणाम को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है।

रोहिल्ला ने अपील दायर कर कहा था कि रिटर्निंग आफिसर ने उनके नामांकन को रद्द करने का जो आधार बताया वह गलत है। विकासनगर के तहसीलदार ने अपने कार्यालय से जारी जाति प्रमाण पत्र को ही विवादित ठहरा दिया। इसके बाद आरओ ने उनका नामांकन रद्द कर दिया। कोर्ट ने उन्हें चुनाव लड़ने के निर्देश दे दिए।

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