नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की बहन के अचानक गायब होने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई के बाद एसएसपी से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकलपीठ ने युवती के लापता हाेने के बाद उसे तलाशने के लिए पुलिस ने क्या कार्यवाही की इस बारे में पूछा है। अब मामले की अगली सुनवाई 23 जनवरी को होगी।

कोर्ट में राज्यसरकार की ओर से कहा गया कि युवती को खोजने के लिए पुलिस को सख्त आदेश दिए गए थे लेकिन अभी तक उसे तलाशा नहीं जा सका है। ऋषिकेश निवासी सोनू राजभर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि उसकी बहन 27 अक्तूबर 2024 को अचानक गायब हो गई थी। इसकी शिकायत ऋषिकेश थाने में की गई लेकिन पुलिस ने कहा कि आपकी बहन की उम्र 18 वर्ष से अधिक है इसलिए आप खुद उसे खोज लो।

परिजनों ने उसे ढूंढने की काफी कोशिश की लेकिन वह नहीं मिली। बहन की गुमशुदगी दर्ज नहीं होने की शिकायत एसएसपी से की तब जाकर 29 नवंबर 2024 को उसकी रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस अब तक उसे खोजने में नाकाम रही है। याचिका में कोर्ट से प्रार्थना की गई कि एसएसपी देहरादून को आदेश दिया जाए कि उसकी बहन की शीघ्र खोजबीन की जाए। याचिका में कहा कि उसकी बहन को समीर नाम का युवक अक्सर छेड़ता था जिसकी शिकायत उसने परिजनों से की थी। इसके बाद से वह काफी परेशान थी।

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