तिरुपति मंदिर में प्रसाद के लड्डू बनाने वाले घी में कथित तौर पर मिलावट होने के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ़ से गठित की गई एसआईटी को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ‘इस मामले की जांच अब सीबीआई के दो लोग, आंध्र प्रदेश पुलिस के दो लोग और एफएसएसएआई का एक अधिकारी मिलकर करेंगे।’

सीबीआई के दो लोगों को चयन सीबीआई के निदेशक और आंध्र प्रदेश पुलिस के दो सदस्यों का चयन राज्य सरकार करेगी। जांच की निगरानी सीबीआई निदेशक करेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने 19 सितंबर को दावा किया था, ‘पिछली सरकार के दौरान तिरुमला लड्डू को बनाने में शुद्ध घी की बजाय जानवरों की चर्बी वाला घी इस्तेमाल किया जाता था।’

इससे पहले 30 सितंबर को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ‘राजनीति और धर्म को मिलाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।’ सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को इस मामले को मीडिया में ले जाने पर फटकार भी लगाई थी।

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